बैंको को विधि के अनुसार काफी अधिसूचनाएँ जारी करनी पडती हैं। नई शाखा खोलने की, शाखा बन्द करने की, कार्य समय बदलने की, मौजूदा शाखा के अवकाश में बदलाव की, चूककर्ता की जायदाद का कब्जा लेने की, तथा जायदाद नीलामी इत्यादि की। कानून के अनुसार यह नोटिस सार्वजनिक तौर पर प्रकाशित होने चाहियें। अभी तक बैंक यह नोटिस समाचार पत्रों में प्रकाशित करातें है जिनकी अच्छी वितरण संख्या होती है। लेकिन यह माध्यम बहुत महंगा है। कई बार जितना पैसा बैंक विज्ञापन के लिये खर्च देते हैं उतने की प्रतिफल उन्हे प्राप्त नही होता।
"बैंक समाचार" इन्टरनेट समाचार पत्र है जो मुख्यत: बैंकिग क्षेत्र की ही जानकारियाँ देता है। परिभाषानुसार यह पब्लिक डोमेन मे है और कानूनी जरूरतो को पूरा करता है। बैंक जितना पैसा समाचार पत्रों को देते है उसका एक छोटा हिस्सा ही चुकाकर अपनी अधिसूचनाएँ "बैंक समाचार" मे प्रकाशित करवा सकते हैं। चूंकि यह बैंकिग क्षेत्र मे काफी लोकप्रिय है इसिलिये सभी बैंक इसके पाठक होने के नाते अधिसूचनाओ का अध्ययन करते
हैं और अगर कोई तथ्य बैंक के हित में नही होता तो नोटिस प्रकाशित करवाने वाले बैंक की जानकारी मे तुरन्त आ जाता है।
यह सुविधा पाठकों के भी हित मे है। धोखाधडी से बचने के लिये कोई जायदाद खरीदने से पहले अगर उसकी सूचना इस साइट पर डाल दी जाती है तो अगर उस जायदाद पर कोई भार आदि हैं तो बैंको द्वारा विज्ञापन दाता को तुरन्त पता चल जायेगा और वह धोखाधडी से बच जायेगा।
प्रारम्भिक दौर में हम यह सुविधा बहुत ही कम दर पर उपलब्ध करवा रहे हैं आशा है कि बैंक एवं प्रबुद्ध पाठकगण इसका विशद लाभ उठायेंगे।